Bilaspur News: सरकारी शिक्षक की काली करतूत! पढ़ाई के नाम पर छात्राओं के शरीर को छूकर करता था गन्दी बात, यौन शोषण मामले में पॉक्सो की सजा बरकरार

Bilaspur News: सरकारी शिक्षक की काली करतूत! पढ़ाई के नाम पर छात्राओं के शरीर को छूकर करता था गन्दी बात, यौन शोषण मामले में पॉक्सो की सजा बरकरार

Bilaspur News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने शिक्षक की पॉक्सो सजा बरकरार रखी।
  • शिक्षक को दो साल कैद और जुर्माना हुआ।
  • जांच में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार साबित हुआ।

बिलासपुर: Bilaspur News:  छात्राओं से यौन दुर्व्यवहार के आरोपी शिक्षक की आपराधिक अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत उसकी सजा को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने निचले कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि एक शिक्षक का पद विश्वास और ज़िम्मेदारी का होता है। शिक्षक का छात्राओं के साथ यौन दुर्व्यवहार सिर्फ पेशेवर कदाचार नहीं बल्कि गंभीर अपराध भी है।

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Bilaspur News:  कोर्ट ने इस मामले में नाबालिग पीड़ितों की गवाही मामले को सुसंगत और विश्वसनीय पाया। यह अपील विशेष न्यायाधीश (एफटीएससी.) पॉक्सो एक्ट, मुंगेली द्वारा 2 मार्च, 2022 को दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा को पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे दो साल, एक महीने, छह दिन के कारावास और 2500 रुपए जुर्माने की सजा निचले कोर्ट ने सुनाई थी। उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता पहले ही जेल की सजा काट चुका है और जुर्माना राशि जमा कर चुका है।

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Bilaspur News:  शिकायत पर कराई गई थी जांच बरेला मुंगेली निवासी शिक्षक कीर्ति कुमार शर्मा की शासकीय मिडिल स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्ति गणित एवं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए हुई थी। इसके बावजूद वह बिना अधिकारिता के 7 वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ाता था। पढ़ाने के दौरान वह छात्राओं को बेड टच कर अभद्र टिप्पणी करता था। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया। 28मार्च 2019 को बीईओ प्रतिमा मंडलोई ने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति में जांच की।

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Bilaspur News:  छात्राओं को गलत तरीके से छूना और अभद्र टिप्पणी शिक्षकों और छात्रों के बयान लिखित रूप में दर्ज किए गए। इसमें जानकारी मिली कि विज्ञान की कक्षाओं के दौरान, वे छात्राओं के शरीर के विभिन्न अंगों को आपत्तिजनक तरीके छूते थे। उनके सामने खुलेआम तंबाकू गुटखा चबाते रहते। इसके अलावा, जब छात्राएं शौचालय जातीं तो उनके प्रति अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे।

बिलासपुर शिक्षक यौन दुर्व्यवहार मामले में क्या फैसला हुआ?

हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत शिक्षक की सजा को बरकरार रखा है।

"बिलासपुर शिक्षक यौन दुर्व्यवहार" केस में आरोपी कौन था?

कीर्ति कुमार शर्मा नामक शिक्षक इस मामले में दोषी पाया गया।

शिक्षक पर क्या आरोप लगे थे?

वह छात्राओं को गलत तरीके से छूने और अभद्र टिप्पणी करने का दोषी था।

क्या शिक्षक ने पहले जेल की सजा काट ली है?

हाँ, आरोपी पहले ही जेल की सजा काट चुका है और जुर्माना भर चुका है।

शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई थी?

जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई और विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराया।