Reported By: Rajesh Raj
,CG Muharram Guidelines | Photo Credit: AI
रायपुर: CG Muharram Guidelines मुहर्रम (Muharram 2026) की तैयारियां जोर-शोर से शुरु हो गई है। त्यौहार के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। वहीं मुहर्रम और उर्स में होने वाले आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड (Chhattisgarh Waqf Board) ने एक आदेश जा किया है। जारी आदेश के अनुसार, इस बार छत्तीसगढ़ में शरियत के हिसाब से मुहर्रम, उर्स मनाया जाएगा। (Waqf Board Order)
CG Waqf Board New Rule छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी धार्मिक आयोजन शरियत के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे। आयोजन में बैंड-बाजा, नाच-गाना, डीजे और धुमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। (Muharram-Urs guidelines issued) वक्फ बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी हाल में डीजे, धुमाल या आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वक्फ बोर्ड ने आदेश में ये भी कहा है कि सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों और उर्स आयोजन समितियों को नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी समिति उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वाली समितियों को भंग करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के निर्देशानुसार उर्स के दौरान डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद थाना खमरिया क्षेत्र में प्रतिबंधित डीजे और धुमाल के उपयोग की सूचना मिलने पर डॉ. सलीम राज स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
निर्देश के बाद पुलिस ने डीजे उपकरण जब्त कर लिए तथा संबंधित आयोजन समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि धार्मिक आयोजन शरीयत और इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप संपन्न हो सकें।
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— IBC24 News (@IBC24News) June 12, 2026