CG Muharram Guidelines: इस बार मुहर्रम-उर्स पर बैंड बाजा और धुमाल पर रहेगी रोक, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

CG Muharram Guidelines: इस बार मुहर्रम-उर्स पर बैंड बाजा और धुमाल पर रहेगी रोक, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

CG Muharram Guidelines: इस बार मुहर्रम-उर्स पर बैंड बाजा और धुमाल पर रहेगी रोक, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

CG Muharram Guidelines | Photo Credit: AI

Modified Date: June 12, 2026 / 12:03 pm IST
Published Date: June 12, 2026 11:23 am IST
HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश
  • मुहर्रम, उर्स पर बैंड, बाजा, नाच-गान, धुमाल पर होगी पाबंदी
  • शरियत के हिसाब से मनेगा मुहर्रम, उर्स

रायपुर: CG Muharram Guidelines मुहर्रम (Muharram 2026) की तैयारियां जोर-शोर से शुरु हो गई है। त्यौहार के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। वहीं मुहर्रम और उर्स में होने वाले आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड (Chhattisgarh Waqf Board) ने एक आदेश जा किया है। जारी आदेश के अनुसार, इस बार छत्तीसगढ़ में शरियत के हिसाब से मुहर्रम, उर्स मनाया जाएगा। (Waqf Board Order) 

शरियत के हिसाब से मनाया जाएगा त्योहार

CG Waqf Board New Rule छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी धार्मिक आयोजन शरियत के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे। आयोजन में बैंड-बाजा, नाच-गाना, डीजे और धुमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। (Muharram-Urs guidelines issued) वक्फ बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी हाल में डीजे, धुमाल या आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नियमों का पालन करना अनिवार्य

वक्फ बोर्ड ने आदेश में ये भी कहा है कि सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों और उर्स आयोजन समितियों को नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी समिति उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वाली समितियों को भंग करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

खमरिया में हो चुकी है करवाई

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के निर्देशानुसार उर्स के दौरान डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद थाना खमरिया क्षेत्र में प्रतिबंधित डीजे और धुमाल के उपयोग की सूचना मिलने पर डॉ. सलीम राज स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

निर्देश के बाद पुलिस ने डीजे उपकरण जब्त कर लिए तथा संबंधित आयोजन समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि धार्मिक आयोजन शरीयत और इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप संपन्न हो सकें।

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IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।