Daughter-in-law cannot be denied anukampa niyukti on basis of Govt Job

ससुर के शासकीय सेवा में होने के आधार पर बहू को वंचित नहीं किया जा सकता अनुकंपा नियुक्ति से: बिलासपुर हाईकोर्ट

बहू को वंचित नहीं किया जा सकता अनुकंपा नियुक्ति से! Daughter-in-law cannot be denied anukampa nyukti on basis of Govt Job

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:54 PM IST, Published Date : April 21, 2022/10:41 pm IST

बिलासपुर: denied anukampa niyukti हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ससुर के शासकीय सेवा में होने के आधार पर बहू को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

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denied anukampa niyukti कोर्ट ने शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें ससुर के शासकीय सेवक होने के आधार पर बहू को अनुकम्पा नियुक्ति के अयोग्य कर दिया गया था।

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साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में ससुर को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता। इसलिए याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

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