ससुर के शासकीय सेवा में होने के आधार पर बहू को वंचित नहीं किया जा सकता अनुकंपा नियुक्ति से: बिलासपुर हाईकोर्ट
बहू को वंचित नहीं किया जा सकता अनुकंपा नियुक्ति से! Daughter-in-law cannot be denied anukampa nyukti on basis of Govt Job
Decision of Bilaspur High Court | 'Bahu cannot be denied compassionate appointment'
बिलासपुर: denied anukampa niyukti हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि ससुर के शासकीय सेवा में होने के आधार पर बहू को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
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denied anukampa niyukti कोर्ट ने शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें ससुर के शासकीय सेवक होने के आधार पर बहू को अनुकम्पा नियुक्ति के अयोग्य कर दिया गया था।
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में ससुर को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता। इसलिए याचिकाकर्ता को अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
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