CG Transfer News 2025: सरकार ने बढ़ाई ट्रांसफर से प्रतिबंध की छूट, अब इस तारीख तक अपलोड कर सकते हैं आदेश

CG Transfer News 2025: सरकार ने बढ़ाई ट्रांसफर से प्रतिबंध की छूट, अब इस तारीख तक अपलोड कर सकते हैं आदेश

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  • Publish Date - June 25, 2025 / 04:14 PM IST,
    Updated On - June 25, 2025 / 04:14 PM IST

CG Transfer News. Image Source- IBC24 Archive

HIGHLIGHTS
  • स्थानांतरण छूट की अवधि अब 30 जून 2025 तक
  • स्थानांतरण आदेश वेबसाइट पर 30 जून तक अपलोड किए जाएंगे
  • स्थानांतरण नीति की बाकी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी

रायपुर: CG Transfer News 2025 राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। राज्य शासन ने स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध की छूट को बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यह छूट 14 जून से 25 जून तक थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

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CG Transfer News 2025 जारी आदेश में लिखा है कि ”इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 05.06.2025 द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध को दिनांक 14 जून, 2025 से 25 जून, 2025 तक शिथिल किया गया है। राज्य शासन एतद्वारा उक्त स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अवधि में संशोधन करते हुए दिनांक 30 जून 2025 तक निर्धारित करता है।

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2/ उक्त निर्धारित तिथि में संशोधन के फलस्वरूप जिला स्तर / शासन स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को दिनांक 30 जून 2025 तक संबंधित जिला/विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाएंगे। 3/ स्थानांतरण नीति की शेष शर्ते यथावत रहेगी। कृपया उपरोक्त संशोधन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।”

स्थानांतरण पर छूट की अंतिम तिथि अब क्या है?

स्थानांतरण पर प्रतिबंध में छूट की अंतिम तिथि अब 30 जून 2025 तय की गई है।

क्या सभी स्थानांतरण आदेश वेबसाइट पर अपलोड होंगे?

आदेश के अनुसार, सभी जिला व शासन स्तर के स्थानांतरण आदेश संबंधित विभागों की वेबसाइट पर 30 जून तक अपलोड किए जाएंगे।

स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तों में कोई बदलाव हुआ है?

नहीं, आदेश में साफ कहा गया है कि स्थानांतरण नीति की बाकी सभी शर्तें यथावत रहेंगी।