Wife Murder Court Verdict: होमगार्ड बीवी की हत्या करने वाले पति पर आया अदालत का बड़ा फैसला.. स्पेशल जज ने सुनाई सजा, जानें कब और कैसे की थी हत्या

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। (Gariyaband Wife Murder Court Verdict) करीब 8 माह के भीतर मामले का निपटारा करते हुए विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।

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  • Publish Date - February 4, 2026 / 04:04 PM IST,
    Updated On - February 4, 2026 / 04:07 PM IST

Gariyaband Wife Murder Court Verdict || Image- Symbolic Image (Canva)

HIGHLIGHTS
  • चरित्र शंका में पत्नी की हत्या
  • आरोपी पति को अजीवन कारावास
  • पांडूका थाना क्षेत्र का मामला

गरियाबंद: जिले के पांडूका थाना क्षेत्र में हुए होमगार्ड महिला की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। (Gariyaband Wife Murder Court Verdict) विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत ने आरोपी आरक्षक पति सोहन राम साहू को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

पिछले साल उतारा था मौत के घाट

जानकारी के मुताबिक, आरोपी सोहन राम साहू ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी ओमिका ध्रुव की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। यह घटना जुलाई 2025 की है। मामले की रिपोर्ट 12 जुलाई 2025 को पांडूका थाना में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्परता से जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। (Gariyaband Wife Murder Court Verdict) करीब 8 माह के भीतर मामले का निपटारा करते हुए विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है।

महिला की हत्या का एक और मामला

गरियाबंद से ही एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, यहां पर दो महिलाओं ने मिलकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब मृतका के कथित तौर पर दो अन्य महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणियाँ करने के कारण विवाद पैदा हुआ। विवाद के कारण हत्या की गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतका अक्सर दोनों महिलाओं के चरित्र और व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करा करती थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी महिलाओं ने मिलकर मृतका की हत्या करने की योजना बनाई। और फिर मौका देखकर दोनों महिलाओं ने उसे मौत के घाट उतार डाला।

इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से इलाके भर में हड़कंप मचा हुआ है। (Gariyaband Wife Murder Court Verdict) वहीं खबर यह भी आ रही है कि मामला पुलिस के हाथ में आ चुका है। पुलिस ने दोनों महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में यह सामने आया कि मृतका द्वारा की गई टिप्पणियों से उनकी नाराजगी लंबे समय से बढ़ रही थी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपी महिलाओं से विस्तृत पूछताछ की जा रही है ताकि मामले के हर पहलू को उजागर किया जा सके। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान स्थानीय गवाहों के बयान, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

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प्रश्न 1: इस मामले में फैसला किस अदालत ने सुनाया?

विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत ने आरोपी आरक्षक पति को दोषी ठहराया घोषित किया।

प्रश्न 2: हत्या की घटना कब और क्यों हुई?

जुलाई 2025 में चरित्र शंका के कारण पत्नी ओमिका ध्रुव की गला घोंटकर हत्या हुई।

प्रश्न 3: अदालत ने आरोपी को क्या सजा दी?

अदालत ने अजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड लगाकर सख्त संदेश दिया समाज के लिए।