Reported By: Sharad Agrawal
,Pendra Murder News/Image Source: IBC24
गौरेला: Pendra Murder News: गौरेला के सारबहरा गांव में शराब के लिए मां से पैसे मांगने पर मारपीट कर हत्या करने वाले बेटे को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला 14 जुलाई 2024 का है। गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा गांव के रहने वाले अर्जुन सिंह भैना ने शाम लगभग 5:30 बजे अपनी मां रोशनी बाई से शराब के लिए पैसा मांगा। मां ने जब पैसा देने से इनकार किया तो आरोपी ने रापा के बैट से मां की पिटाई शुरू कर दी। मां बचने के लिए अपने पड़ोसी के घर भी गई, लेकिन रोशनी बाई ने वहां दम तोड़ दिया।मामले की सूचना मिलने पर गौरेला पुलिस ने 16 जुलाई 2024 को आरोपी अर्जुन सिंह भैना को गिरफ्तार कर लिया।
Pendra Murder News: सुनवाई के दौरान, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया। आरोपी को आजीवन कारावास और 1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।