Teacher Suspension News: योगा टीचर का शर्मनाक करतूत! स्कूल में इस हाल में मिला शिक्षक, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, प्रशासन ने तुरंत किया निलंबित

Teacher Suspension News: योगा टीचर का शर्मनाक करतूत! स्कूल में इस हाल में मिला शिक्षक, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, प्रशासन ने तुरंत किया निलंबित

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  • Publish Date - December 10, 2025 / 06:43 PM IST,
    Updated On - December 10, 2025 / 06:44 PM IST

Teacher Suspension News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • "स्कूल में शराब के नशे में योगा टीचर
  • वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
  • निलंबन की कार्रवाई

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: Teacher Suspension News:  गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में एक व्यायाम शिक्षक को शराब पीकर स्कूल पहुँचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई गौरेला विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोगीसार के व्यायाम शिक्षक उत्तम सिंह के खिलाफ की गई है।

व्यायाम शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा (Pendra school teacher news)

प्रधानाचार्य द्वारा कई बार चेतावनी देने के बावजूद उत्तम सिंह के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया।

Teacher Suspension News:  निलंबन अवधि के दौरान उत्तम सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गौरेला का कार्यालय नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। बता दें कि इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में व्यायाम शिक्षक उत्तम सिंह खुद शराब पार्टी में शामिल होने की बात स्वीकार करते दिख रहे थे।

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"गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही व्यायाम शिक्षक निलंबन" का कारण क्या है?

A1: व्यायाम शिक्षक उत्तम सिंह शराब पीकर स्कूल पहुँचने के आरोप में निलंबित किए गए हैं।

"गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही व्यायाम शिक्षक निलंबन" के दौरान उनका मुख्यालय कहाँ होगा?

A2: निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गौरेला का कार्यालय नियत किया गया है।

"गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही व्यायाम शिक्षक निलंबन" का नियम क्या है जिसके तहत कार्रवाई हुई?

A3: संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन का आदेश जारी किया।