सिविल जज परीक्षा-2020 के कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

सिविल जज परीक्षा-2020 के कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक! High Court bans issuance of appointment letters to some candidates of Civil Judge Exam-2020

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  • Publish Date - September 10, 2021 / 09:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST

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बिलासपुर: सिविल जज परीक्षा-2020 पास करने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने CGPSC पर अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अंतिम सूची में नामजद कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2020 में सिविल जज के 32 पद पर परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 13 पद अरक्षित थे। सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता खुशबू जैन ने भी इस परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने 86 नंबर स्कोर किए थे। इतने ही नंबर कई अन्य अभ्यर्थियों ने भी हासिल किए, लेकिन सबसे अधिक उम्र होने के बावजूद PSC ने खुशबू को अंतिम सूची के 12वें पद के लिए 2 अभ्यर्थियों से नीचे रखा।

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