Child Pornography Case: छत्तीसगढ़ से अपलोड होता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट, एक मेल के बाद मचा हड़कंप, आरोपी अब सलाखों के पीछे

छत्तीसगढ़ से अपलोड होता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट...Child Pornography Case: Child pornography content was uploaded from Chhattisgarh

  • Reported By: Rajkumar Sahu

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  • Publish Date - April 6, 2025 / 12:49 PM IST,
    Updated On - April 6, 2025 / 12:49 PM IST

Child Pornography Case | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • शिवरीनारायण चाइल्ड पोर्नोग्राफी उपलोड करने का मामला,
  • पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार,
  • आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर,

जांजगीर-चाम्पा: Child Pornography Case: शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) से मिली सटीक जानकारी के आधार पर की गई है।

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Child Pornography Case: पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम राहुल मनहर है जो कामता गांव, थाना शिवरीनारायण का निवासी है। NCRB द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड किया था जिसकी मॉनिटरिंग केंद्रीय स्तर पर की गई थी। इसके बाद जिले की पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश मिले। सूचना मिलने के बाद शिवरीनारायण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आईटी एक्ट की धारा 67(B) और पॉक्सो एक्ट की धारा 14(2) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।

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Child Pornography Case: पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 24×7 सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कड़ी नजर रखता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री, विशेषकर बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो या फोटो अपलोड किया जाता है, तो उसकी जानकारी संबंधित राज्य या थाना पुलिस को भेजी जाती है और तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाती है।

आरोपी राहुल मनहर कौन है और कहां का रहने वाला है?

राहुल मनहर छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के अंतर्गत कामता गांव का निवासी है।

आरोपी के खिलाफ किस धारा के तहत केस दर्ज किया गया है?

उसके खिलाफ IT Act की धारा 67(B) और POCSO Act की धारा 14(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस को आरोपी की जानकारी कैसे मिली?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा केंद्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी।

क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है?

हां, पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।

क्या सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्न कंटेंट अपलोड करना अपराध है?

जी हां, यह एक गंभीर साइबर अपराध है। इसके लिए आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत सख्त सजा का प्रावधान है।