नेशनल लोक अदालत में 50 हजार से अधिक मामलों का निराकरण, मोटर दुर्घटना के 63 प्रकरणों में 1.89 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित

नेशनल लोक अदालत में 50 हजार से अधिक मामलों का निराकरण! More than 50 thousand cases resolved in National Lok Adalat

  •  
  • Publish Date - September 11, 2021 / 10:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

रायपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। सभी न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सुलह-समझौते से निराकृत किया गया। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लोक अदालतों में 50 हजार प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की भौतिक अथवा वर्चुअल उपस्थिति में हुआ।

Read More: नशे में धुत व्यक्ति मंदिर में घुसा, भगवान राम की मूर्ति खंडित की

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में 05 खण्डपीठों के द्वारा कुल 83 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसमें मोटर दुर्घटना के 63 प्रकरणों का निराकरण करते हुए एक करोड़ 89 लाख 92 हजार 290 रुपए का अवार्ड पारित किया गया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार उक्त लोक अदालत हेतु प्रत्येक जिलों को मजिस्ट्रेट की स्पेशल सिटिंग की शक्ति प्रदान दी गई थी। छोटे-छोटे मामलों में पक्षकारों की स्वीकृति के आधार पर निराकृत किये गये।

Read More: कोरोना की तीसरी लहर के चलते 30 सितंबर तक सभी स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद? PIB ने बताई वायरल दावों की सच्चाई

इसके अतिरिक्त विशेष प्रकरणों जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 321, 258 एवं पेट्टी आफैन्स के प्रकरणों तथा कोरोना काल में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अतर्गत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए थे, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के रूप में पक्षकारों की आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किये गये। समाचार लिखे जाने तक कुल 50 हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है, जिसमें लगभग एक हजार मामले कोरोना काल में उल्लंघन से संबंधित धारा 188 के हैं, जो शासन की पहल पर वापस लिये गये हैं।

Read More: 15 सितंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय में शुरू होंगी कक्षाएं, मेस और छात्रावास की सुविधा सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को