Atithi Shikshak Salary Per Month: छत्तीसगढ़ के अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी सौगात, खबर पढ़कर झूमने लगेंगे खुशी से / Image: AI Generated
रायपुर: Atithi Shikshak Salary Per Month छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु 13.81 करोड़ (तेरह करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार रुपये) की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से राज्य के कुल एक हजार 535 अतिथि शिक्षकों को 4-5 माह की अवधि के लिए 20 हजार (बीस हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
Atithi Shikshak Salary Per Month वित्त नियंत्रक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलेवार आवंटन के अनुसार बलरामपुर जिले को सर्वाधिक 1.98 करोड़ रुपए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार कोण्डागांव जिला को 1.27 करोड़ रुपए, बस्तर के लिए 1.20 करोड़ रुपए, सूरजपुर के लिए 1.17 करोड़ रुपए एवं कांकेर के लिए 1.13 करोड़ रुपए की राशि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
गरियाबंद जिले के लिए 73.80 लाख रुपये, मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर जिले के लिए 70.20 लाख रुपए, सरगुजा के लिए 63.90 लाख रुपए अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। रायगढ़ के लिए 63.00 लाख रुपए, कोरिया के लिए 55.80 लाख रुपए एवं कोरबा के लिए 51.30 लाख) रुपए शामिल हैं। वहीं सुकमा एवं बीजापुर को 48-48 शिक्षकों के लिए 43.20 लाख-43.20 लाख रुपए की राशि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को 35.10 लाख रुपए, नारायणपुर को 32.40 लाख रुपए, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को 30.60 लाख रुपए, दंतेवाड़ा को 27.90 लाख रुपए एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ को 27.90 लाख रुपए भी आवश्यकतानुसार बजट आवंटित किया गया है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 25.20 लाख रुपए, महासमुंद को 18.90 लाख रुपए, बालोद को 11.70 लाख रुपए, धमतरी को 10.80 लाख रुपए, कबीरधाम को 9.90 लाख रुपए एवं जशपुर को 9 लाख रुपए और सक्ती जिले को 2.70 लाख रुपए की राशि अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
इस आवंटन राशि से स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित होगा तथा शिक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन को मजबूती मिलेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित करें।