CG Liquor Price Hike: छत्तीसगढ़ में शराब होगी महंगी? आबकारी विभाग का बयान आया सामने, कीमतों को लेकर कह दी ये बड़ी बात

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CG Liquor Price Hike: छत्तीसगढ़ में शराब होगी महंगी? आबकारी विभाग का बयान आया सामने, कीमतों को लेकर कह दी ये बड़ी बात

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  • Publish Date - February 3, 2026 / 03:57 PM IST,
    Updated On - February 3, 2026 / 05:31 PM IST

CG Liquor Price Hike News/Image Source: Symbolic

HIGHLIGHTS
  • शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर
  • अब नहीं बढ़ेंगे शराब के दाम
  • शराब के कुछ ब्रांड्स में ड्यूटी बढ़ी, पर दाम यथावत

रायपुर: CG Liquor Price Hike:  छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। शराब के दाम बढ़ने को लेकर चल रही मीडिया रिपोर्ट्स पर आबकारी अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव ने स्थिति स्पष्ट की है। आबकारी अपर आयुक्त ने बताया कि अभी शराब की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर (CG Liquor Price Hike)

CG Liquor Price Hike: फिलहाल केवल ड्यूटी दरों का ही निर्धारण किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल देशी शराब और विदेशी शराब के लोअर ब्रांड की ड्यूटी दरों में बढ़ोतरी की गई है जबकि अन्य ब्रांड की ड्यूटी दरें पिछले वर्ष की तरह ही रखी गई हैं। आशीष श्रीवास्तव ने उम्मीद जताई कि इन बदलावों के बावजूद छत्तीसगढ़ में शराब के दाम नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।

शराब के कुछ ब्रांड्स में ड्यूटी बढ़ी, पर दाम यथावत! (Chhattisgarh Liquor News)

बता दें कि राज्य की साय सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव कर दिया है। ये नियम एक अप्रैल 2026 से लागू होंगी। राज्य सरकार ने इसके तहत देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी दरें बढ़ा दी है। खबरे थी कि इससे प्रदेश में आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में शराब महंगी हो सकती है। नई आबकारी नीति के तहत ड्यूटी दरों को लेकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

CG Liquor Price Hike: जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने देसी और विदेशी दोनों तरह की शराबों के लिए अलग-अलग ड्यूटी निर्धारित की है। यह अब कीमत के आधार पर तय की जाएगी। यानी अब जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे प्रीमियम और हाई-एंड शराब ब्रांड्स की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा होने की संभावना है। नई आबकारी नीति के तहत बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी संशोधित ड्यूटी दरें लागू की जाएंगी। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए शराब पर न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। एक अहम बदलाव यह भी किया गया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले ड्यूटी टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। यानी बिना टैक्स चुकाए शराब की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। सरकार के इस कदम से राजस्व बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

बीतें दिनों मिली थी मंजूरी (Liquor Price Hike in CG)

बता दें कि बीतें दिनों कैबिनेट की बैठक में साय सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। आबकारी नीतियों के साथ-साथ कई और फैसलों को मंजूरी दी गई थी। नई आबकारी नीति में बार नीति, अहाता नीति और शराब दुकानों के संचालन को लेकर मापदंड तय किए गए थे। इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति 2026–27 के लिए लाइसेंसियों से सुझाव मांगे गए थे। सचिव-सह-आबकारी आयुक्त आर संगीता की अध्यक्षता में बैठकें हुईं थी। बैठकें 13, 14 और 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी।

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"CG Liquor Price Hike" की स्थिति क्या है?

आबकारी अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, केवल ड्यूटी दरों में संशोधन किया गया है।

"Chhattisgarh Liquor Duty" में क्या बदलाव हुए हैं?

देशी और विदेशी शराब के लोअर ब्रांड की ड्यूटी दर बढ़ाई गई है, जबकि अन्य ब्रांड की ड्यूटी दर पिछले वर्ष के समान रखी गई है। नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

"Liquor Supply Tax CG" का नया नियम क्या है?

सरकार ने तय किया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले ड्यूटी टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा, बिना टैक्स चुकाए शराब की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी।