CG New Beverages Rule: छत्तीसगढ़ के शराबियों के लिए बड़ी खबर.. एक बार में सिर्फ इतना ही बोतल.. कोटा ज्यादा तो करना होगा ये काम..
CG Mein Sharab ka naya rate kya hain
रायपुर: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नये नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बियर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। (CG Mein Sharab ka naya rate kya hain) दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकान में आकर शराब ले पाएगा। इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने का नियम था। नियम में यह बदलाव शराब व बियर का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है। एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा की लिमिट तय की गई है। इस तरह दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है।
CG New Beverages Rule 2024
गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। (CG Mein Sharab ka naya rate kya hain) इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा।जिसका आदेश जारी किया जा चुका है। वही इस आदेश से शराब प्रेमियों के चेहरे उदास हो गए है।


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