Chhattisgarh Public Holiday Order: छत्तीसगढ़ में 27 मई को नहीं बल्कि इस दिन रहेगा ईद उल-अज़हा पर्व पर अवकाश.. सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी, आप भी देखें

Ads

Chhattisgarh Public Holiday Order: छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद उल-अज़हा अवकाश 27 मई से बदलकर 28 मई किया, जीएडी ने आदेश जारी किया।

  •  
  • Publish Date - May 26, 2026 / 04:11 PM IST,
    Updated On - May 26, 2026 / 04:12 PM IST

Chhattisgarh Public Holiday Order On Eid-ul-Adha 2026 || AI Generated File

रायपुर: मुस्लिम समाज के प्रमुख त्यौहारों में शामिल ईद उल-अज़हा को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक़ ईद की छुट्टी पहले 27 मई को तय थी जिसमे बदलाव किया गया है। (Chhattisgarh Public Holiday Order) अब 28 मई यानी गुरुवार को यह अवकाश मिल सकेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े

क्या लिखा है आदेश में?

जीएडी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1001/86/2025-GAD-5, दिनांक 06 नवम्बर, 2025 द्वारा वर्ष 2026 के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं, जिसमें सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश की सूची में “ईद-उल-जुहा (बकरीद)” हेतु दिनांक-27 मई, 2026, दिन-बुधवार को अवकाश घोषित है।

राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में जारी उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, “ईद-उल-जुहा (बकरीद)” के पर्व हेतु पूर्व में घोषित अवकाश दिनांक-27 मई, 2026, दिन-बुधवार के स्थान पर दिनांक 28 मई, 2026, दिन-गुरुवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करता है।

अवकाश ईद उल जुहा 2026 by satya sahu

छग वक्फ बोर्ड ने जारी किया दिशा-निर्देश

मुस्लिम समुदाय का अहम पर्व ईद उल अजहा (बकरीद) इस साल 28 मई को मनाया जाना है। लिहाजा शांति व्यवस्था को देखते हुए छग राज्य वक़्फ़ बोर्ड ने भी जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये है। (Chhattisgarh Public Holiday Order) 5 बिन्दुओ वाले एडवाइजरी में निर्देशित किया गया है कि, ईद-उल-अज़हा के मौके पर खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी बिल्कुल न करें। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें, कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया में
वायरल न करें।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें

वक़्फ़ बोर्ड के निर्देश के अनुसार कुर्बानी का खून नालियों में न बहाएं, अपशिष्ट पदार्थ व खून गड्ढा खोदकर दफनाएं। खुले में नमाज़ अदा न करें जिससे यातायात या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो। जमात ज्यादा होने पर शिफ्टों में ईद की नमाज़ की व्यवस्था करें। समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा कायम रख कर सभी समाज की आस्था का आदर करते हुए ईद-उल-अज़हा के त्योहार को मनाएं।

इन्हें भी पढ़ें:

पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप से पूर्व मांडविया ने कहा, ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश जारी

उप्र: सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दो गिरफ्तार

क्या बीजिंग दुनिया का ‘नया केंद्र’ है? चीन सुर्खियों में बना हुआ है पर उसके प्रभाव भी सीमित

बीजद के पूर्व सांसद देवाशीष सामंतराय भाजपा में शामिल, मोदी के नेतृत्व को सराहा

राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम का तीन दिवसीय दौरा शुरू किया, भारत-चीन सीमा जाएंगी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मधु दंडवते के नाम पर रखने को मंजूरी दी