Chaitanya Baghel Remand Extended: जेल में मनेगी चैतन्य बघेल की राखी.. कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ाई रिमांड, SC ने भी दिया बड़ा झटका

पूर्व सीएम बघेल ने याचिका में मांग की थी कि, उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। भूपेश बघेल ने याचिका में यह भी उल्लेख किया था कि, जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

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  • Publish Date - August 4, 2025 / 02:54 PM IST,
    Updated On - August 4, 2025 / 02:54 PM IST

Chaitanya Baghel Remand Extended || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिन और बढ़ी
  • सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
  • भूपेश बघेल को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका

Chaitanya Baghel Remand Extended: रायपुर: शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। अब वे 18 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे। आज इस मामले पर ईडी की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान चैतन्य बघेल को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर लाया गया।

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जमानत याचिका भी ख़ारिज

इससे पहले चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। सुको इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट हाई कोर्ट में फ्रेश पीटीशियन लगाने के निर्देश दिए हैं। चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि, न तो उनका नाम शराब घोटाले की ईडी एफआईआर में है और न ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है।

आपको बता दे कि चैतन्य बघेल वर्तमान में ईडी ने गिरफ्तार किया था और लंबी पुछताछ के बाद से ईडी की ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है।

भूपेश बघेल को भी बड़ा झटका

Chaitanya Baghel Remand Extended: इसी तरह प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ओर से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी।

दरअसल त्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद पूर्व सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज यानी सोमवार को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है।

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पूर्व सीएम बघेल ने याचिका में मांग की थी कि, उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। भूपेश बघेल ने याचिका में यह भी उल्लेख किया था कि, जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।