Fishing Ban in Chhattisgarh From June 16 govt Issues Order

Fishing Ban in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कल से मछली पकड़ने पर रोक, होशियारी दिखाने वालों को होगी जेल

Fishing Ban in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कल से मछली पकड़ने पर रोक, होशियारी दिखाने वालों को होगी जेल | govt Issues Order

Edited By :   Modified Date:  June 15, 2024 / 10:05 AM IST, Published Date : June 15, 2024/10:05 am IST

रायपुर: Fishing Ban in Chhattisgarh राज्य शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मस्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है।

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Fishing Ban in Chhattisgarh मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

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उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा।

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