Good News for Ration Card Holders: राशनकार्ड धारकों को इस महीने मिलेगा एक साथ दो महीने का राशन, कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आम जनता को बड़ी सौगात, खाद्य विभाग ने जारी किया निर्देश / Image: AI Generated
रायपुर: Good News for Ration Card Holders सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारी परिवारों को माह सितंबर एवं अक्टूबर 2026 के राशन सामग्री के भंडारण एवं वितरण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा राज्य योजना के अंतर्गत प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को निर्धारित मासिक पात्रता के अनुसार सितंबर एवं अक्टूबर 2026 के चावल का एकमुश्त आबंटन जारी किया गया है।
Good News for Ration Card Holders आबंटन के अनुरूप चावल का भंडारण होने के बाद दोनों माह का चावल राशनकार्डधारियों को एकमुश्त वितरित किया जाएगा। वहीं चावल को छोड़कर शक्कर, चना, नमक एवं गुड़ जैसी अन्य राशन सामग्री का भंडारण एवं वितरण मासिक आबंटन के अनुसार किया जाएगा। दो माह के चावल वितरण की पात्रता संबंधी सूचना सभी उचित मूल्य दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राशनकार्डधारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी पात्र हितग्राही निर्धारित मात्रा में राशन प्राप्त कर सकें।
ई-पॉस मशीन से होगा पृथक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ई-पॉस मशीन में प्रत्येक माह की राशन सामग्री के उठाव के लिए हितग्राही के पृथक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा एईपीडीएस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक माह के प्रदाय चावल की वितरण रसीद ई-पॉस मशीन से जनरेट कर हितग्राही को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सितंबर 2026 में चावल वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानों में ‘चावल उत्सव’ का आयोजन किया जाएगा। दुकान स्तर की निगरानी समिति की उपस्थिति में हितग्राहियों को चावल एवं अन्य राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। दो माह के चावल के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश शासकीय उचित मूल्य दुकानों में सितंबर एवं अक्टूबर माह के आबंटन के अनुरूप चावल का भंडारण करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों एवं उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्धारित समय-सीमा में सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।