Sarangarh Bilaigarh DEO Suspended: इस जिले के प्रभारी DEO निलंबित, जानें किस मामले में गिरी गाज? अब ये होंगे नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी

Sarangarh Bilaigarh DEO Suspended: इस जिले के प्रभारी DEO निलंबित, जानें किस मामले में गिरी गाज? अब ये होंगे नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी

Sarangarh Bilaigarh DEO Suspended: इस जिले के प्रभारी DEO निलंबित, जानें किस मामले में गिरी गाज? अब ये होंगे नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी

Sarangarh Bilaigarh DEO Suspended: इस जिले के प्रभारी DEO निलंबित, जानें किस मामले में गिरी गाज? अब ये होंगे नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी /image: Social Media

Modified Date: September 3, 2026 / 07:13 pm IST
Published Date: September 3, 2026 7:12 pm IST
HIGHLIGHTS
  • वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रभारी DEO जोईधा राम डहरिया तत्काल निलंबित सरकारी
  • स्कूलों के विद्युत देयक भुगतान में गड़बड़ी और आर्थिक नुकसान का आरोप
  • लक्ष्मी नारायण पटेल को सारंगढ़-बिलाईगढ़ का नया प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया

सारंगढ़-बिलाईगढ़। Sarangarh Bilaigarh DEO Suspended: राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। साय सरकार ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जोईधा राम डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Joidha Ram Dahariya Suspension) कर दिया गया है। उनकी जगह अब लक्ष्मी नारायण पटेल को नया प्रभारी DEO बनाया गया है जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला? (Financial Irregularities Case)

Sarangarh Bilaigarh DEO Suspended जोईधा राम डहरिया (Joidha Ram Dahariya Suspension) पर महासमुंद जिले के बसना में विकासखंड में BEO रहते हुए विद्युत देयक भुगतान में गड़बड़ी (School Electricity Bill Irregularities) करने का आरोप है। शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, बसना विकासखंड में शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्युत देयक की राशि में गड़बड़ी और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया था। इस मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए डहरिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि के दौरान दिया जाएगा भत्ता

Chhattisgarh DEO Latest News आदेश में कहा गया है कि डहरिया ने अपने पदीय दायित्वों गंभीर अनुशासनहीनता की। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार माना गया है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत डहरिया (Sarangarh Bilaigarh DEO Suspended) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की अवधि में अब उनका मुख्यालय रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है... 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया है. इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है.