CG School News : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग के अधीन होंगे सभी प्ले स्कूल, संचालकों को जल्द करना होगा यह काम, बच्चों की उम्र भी तय

CG School News : 3 महीने के भीतर सभी प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन में सभी को प्ले स्कूल लिखवाना अनिवार्य होगा। वहीं प्ले स्कूल में 3 साल से कम बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकेगा।

CG School News : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग के अधीन होंगे सभी प्ले स्कूल, संचालकों को जल्द करना होगा यह काम, बच्चों की उम्र भी तय

CG play school, image source: makoons

Modified Date: November 19, 2025 / 04:39 pm IST
Published Date: November 19, 2025 4:22 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 3 महीने के भीतर प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
  • Play School के लिए दिशा-निर्देश जारी
  • 3 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं

रायपुर: CG School News, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी प्ले स्कूलों के संचालकों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 3 महीने के भीतर सभी प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन में सभी को प्ले स्कूल लिखवाना अनिवार्य होगा। वहीं प्ले स्कूल में 3 साल से कम बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकेगा।

प्ले स्कूल अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा जारी पत्र में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी किया है । जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में संचालित सभी प्ले स्कूल अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होंगे।

CG School News, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित Play School के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्ले स्कूलों को अब संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से पंजीयन करवाना होगा। इसके आवेदन के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य होगा, जहां प्ले स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होंगे। बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण देने के उद्देश्य से यह नियम लागू किया गया है।

 ⁠

विस्तृत आदेश आप नीचे देख सकते हैं।

प्ले स्कूल के अधीन नर्सरी कक्षा के पूर्व संचालित होने वाली कक्षाएं

बता दें कि प्ले स्कूल के अधीन नर्सरी कक्षा के पूर्व संचालित होने वाली कक्षाएं आती हैं। जहां छोटे बच्चों को खेल-खेल में अक्षर ज्ञान दिया जाता है। वर्तमान में प्ले स्कूल के संचालन के लिए कोई नियम नहीं है और ना ही किसी विभाग से मान्यता की ही आवश्यकता पड़ती है। एक्ट लागू होने के बाद प्ले स्कूलों के संचालन के लिए भी विधिवत मान्यता लेनी होगी और संचालन संबंधित शर्तों को पूर्ण करना होगा। एक्ट लागू होने के साथ ही छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य बन जाएगा, जहां प्ले स्कूल के लिए शासन के अधीन आएंगे।

इन्हे भी पढ़ें : 


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com