बलरामपुर (उप्र), आठ नवंबर (भाषा) बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों सहित नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि गैसड़ी कोतवाली में 22 जून 2013 को वादी भगीरथ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर राम सहाय के पुत्र वासुदेव, दुर्गेश, पुत्री कबूतरी, पत्नी सुनीता, दुर्गेश की पत्नी अनीता के साथ-साथ सेवरी देवी, लाहिराम, अशोक कुमार तथा भानमती ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से वादी के पिता एवं परिवार के लोगों पर हमला कर दिया था। इस घटना में उसके पिता शिवचरण की मृत्यु हो गई थी।
उन्होंने बताया कि अपर जिला जज प्रदीप कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को वासुदेव, दुर्गेश, कबूतरी, सुनीता, अनीता, लाहिराम, सेवरी देवी, अशोक कुमार और भानमती को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा सं सलीम सुरभि
सुरभि