माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

माखनलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - June 22, 2019 / 11:47 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति और आर्थिक अनियमितता मामले में अदालत ने पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश ईओडब्ल्यू संजीव पांडेय ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा थ, जिसे आज शनिवार को सुनाया गया। इस फैसले से पूर्व कुलपति कुठियाला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में हुए घोटाले की जांच जारी रही है। इस घोटाले में पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को आरोपी बनाया गया है जिनसे पूछताछ के लिए  आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) उन्हें कई बार नोटिस भेज कर तलब कर चुकी है लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।

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उन्होंने अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। गौरतलब है कि जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने नियुक्ति सहित आर्थिक गड़बड़ी के मामले में पूर्व कुलपति बीके कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।

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