ग्वालियर: चीन में बने सामान के बहिष्कार की मुहिम को अब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का भी साथ मिला है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मुरार क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल के रैन बसेरा में 25 हजार रुपए कीमत की एलईडी टीवी लगाने पर जमानत देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में बनी एलईडी ही लगवानी होगी। अगर भारतीय कंपनी की टीवी नहीं मिलती है तो चीन की कंपनी को छोड़कर किसी अन्य देश की कंपनी की एलईडी टीवी लगवा सकते हैं। आरोपितों को टीवी लगाकर फोटो सहित पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करनी होगी।
दरअसल, अरविंद पटेल एवं कमलेश के खिलाफ दतिया जिले के बड़ौनी थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। दोनों आरोपितों को 18 फरवरी 2020 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तभी से दोनों आरोपित जेल में है। दोनों ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जमानत याचिका दायर की। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन इस शर्त पर कि उनको रेन बसेरे में 25 हजार रुपए की एलडीई टीवी लगवानी होगी। उन्हें एलईडी टीवी लगाए जाने के बाद इसके फोटो प्रस्तुत करने होंगे। हाई कोर्ट ने विधिक सहायता अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पालन कराकर दो सप्ताह में कोर्ट की रजिस्ट्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।