रायपुर: नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 4 मई 2020 से घोषित लॉकडाउन अवधि के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इन निर्देशों में जिलों को ग्रीन जोन, रेड जोन (हॉटस्पॉट जिले) तथा ऑरेंज जोन में विभक्त करते हुए प्रतिबंधित गतिविधियों तथा अनुमति प्राप्त गतिविधियों का जोनवार उल्लेख किया गया है। रेड जोन (हॉटस्पॉट जिले) तथा ऑरेंज जोन के भीतर कंटेनमेंट जोन के चिन्हांकन एवं उसमें कोरोना नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही (एसओपी) का भी उल्लेख है।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महानदी भवन, नवा रायपुर से आज राज्य के समस्त विभागों के भारसाधक सचिव, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर एवं समस्त विभागाध्यक्ष को जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रीन जोन, रेड जोन (हॉटस्पॉट जिले) तथा ऑरेंज जोन में होने संबंधी सूची स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। अतः नियमित रूप से जिलों के ग्रीन जोन, रेड जोन (हॉटस्पॉट जिले) तथा ऑरेंज जोन में होने के बारे में वस्तुस्थिति की नियमित रूप से अद्यतन जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त करें। पूर्व में अप्रभावित जिले, क्षेत्र के हॉटस्पॉट जिले एवं कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में यथा स्थिति रेड जोन (हॉटस्पॉट जिले) तथा कंटेनमेंट जोन के संबंध में जारी लॉकडाउन निर्देश पुनः प्रभावी होंगे।
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भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अनुमति प्राप्त गतिविधियों को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप प्रतिबंधित करने के संबंध में राज्य शासन के विभागों द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जा सकेंगे। प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, परन्तु किसी भी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में इन निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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