पूर्व विशेष सचिव अमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, EOW को सैलरी एकाउंट से सीज हटाने का आदेश

पूर्व विशेष सचिव अमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, EOW को सैलरी एकाउंट से सीज हटाने का आदेश

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  • Publish Date - April 20, 2020 / 10:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व विशेष सचिव अमन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को अमन सिंह के खाते से सीज हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि एक्टिविस्ट उचित शर्मा की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने आरटीआई अमन सिंह के खाते को सीज कर दिया था। मामले में सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने की।

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मिली जानकारी के अनुसार अमन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनकी सैलरी एकाउंट से सीज हटाया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को आदेश दिया है कि सीज हटा दिया जाए।

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पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने प्रकरण दर्ज किया था। आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद ईओडब्ल्यू में यह प्रकरण दर्ज किया गया था।

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