नान घोटाला, कोर्ट ने दूसरी बार एसआईटी को पेन ड्राइव देने से किया मना, 10 लोगों को गवाही के लिए नोटिस

नान घोटाला, कोर्ट ने दूसरी बार एसआईटी को पेन ड्राइव देने से किया मना, 10 लोगों को गवाही के लिए नोटिस

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  • Publish Date - February 5, 2019 / 03:32 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

रायपुर। नान घोटाला जांच में जुटी EOW की SIT को अदालत से झटका लगा है। जिला कोर्ट ने दूसरी बार SIT को पेन ड्राइव देने से इनकार कर दिया है। भूपेश सरकार ने करोड़ों के नान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन सबूतों के अभाव में जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में EOW ने अदालत से नान घोटाले मामले से जुड़े पेन ड्राइव की मांग की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

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आपको बता दें अदालत ने केके बारिक को इस मामले में आरोपी बनाने से मना किया था। माना जा रहा है इस तरह की अदालती आदेशों और रोक के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है।

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इसके साथ ही नान घोटाला मामले में कोर्ट ने 10 लोगों की गवाही के लिए भी नोटिस जारी किया है। जिसमें 11 से 15 फरवरी के बीच सभी को कोर्ट में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के निर्देश जारी किये है। भष्ट्राचार निवारण कोर्ट ने ये नोटिस जारी कर सभी 10 लोगों। सुजीत कुमार श्रीवास्तव, हरीश गोलछा, एम राजुराव, संदीप, सुधीर कुमार, विकास जैन, रफीक मेमन, हरेंद्र यादव,मो. गुलाब चौहान, विजय कुमार साधवानी को तलब किया है।