निजी चिकित्सालयों और लैबों में कोरोना की जांच के लिए ICMR के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता संबंधी निर्देश जारी

निजी चिकित्सालयों और लैबों में कोरोना की जांच के लिए ICMR के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता संबंधी निर्देश जारी

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  • Publish Date - September 17, 2020 / 04:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

रायपुर: कोविड -19 की समय पर जांच हो जाने से शीघ्र उपचार प्रारंभ होने के कारण मरीज के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। राज्य शासन ने इसे ध्यान में रखकर निजी चिकित्सालयों और निजी लैबों को एंटीजन, ट्रूनॉट और आरटीपीसीआर जांच की पात्रता के संबंध में आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्देश जारी किए हैं।

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एंटीजन जांच हेतु आवेदन की पात्रता
सभी निजी चिकित्सालय जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हास्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मान्यता प्राप्त हैं एवं जिनका पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट, छ.ग. में हैं, वे जांच की अनुमति हेतु आवेदन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी निजी लैब जो कि एनएबीएल (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लैबोरेट्रीज) से मान्यता प्राप्त हों एवं जिनका पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट, छ.ग. में हैं, वे जांच की अनुमति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

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टूनाट जांच
निजी अस्पताल की लैब या निजी लैब को एनएबीएल मान्यता प्राप्त एवं नर्सिंग होम एक्ट, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होना चाहिए।

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आरटीपीसीआर जांच
निजी चिकित्सालय या निजी लैब को आरटीपीसीआर जांच हेतु आईसीएमआर तथा एनएबीएल से मान्यता प्राप्त और नर्सिंग होम एक्ट, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होना आवश्यक है।

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उपरोक्त योग्यता होने पर इच्छुक निजी चिकित्सालय और लैब जांच की अनुमति के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। यहां इस बात का विशेष ध्यान रहे कि किसी भी जांच हेतु कोई एक योग्यता होने या केवल नर्सिंग होम एक्ट, छ.ग. में पंजीयन मात्र होने से जांच की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। अपितु निजी चिकित्सालय या लैब को समस्त योग्यताओं को पूर्ण करना होगा, तभी जांच की अनुमति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

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