राजधानी में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला केस दर्ज, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की थी तोड़फोड़

राजधानी में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला केस दर्ज, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की थी तोड़फोड़

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  • Publish Date - August 12, 2019 / 04:17 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

भोपाल। राजधानी के पालीवाल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भोपाल में पहली बार डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। बता दें कि मरीज की मौत के बाद परिजनों ने पालीवाल हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया था।

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परिजनों का आरोप था कि मरीज को अस्पताल लाने पर प्रबंधन ने इलाज से पहले 50 हजार रुपये की मांग की थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टा मृतक के परिजनों पर आरोप लगाया था।

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प्रबंधन के मुताबिक परिजनों ने परिसर में तोड़फोड़ करते हुए महिला स्टॉफ के साथ मारपीट और बदसलूकी की है। जिसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की।

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