न्यायालय में पेश हुए पूर्व कुलपति कुठियाला, संपत्ति की कुर्की रोकने दिया आवेदन

न्यायालय में पेश हुए पूर्व कुलपति कुठियाला, संपत्ति की कुर्की रोकने दिया आवेदन

न्यायालय में पेश हुए पूर्व कुलपति कुठियाला, संपत्ति की कुर्की रोकने दिया आवेदन
Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: August 26, 2019 12:05 pm IST

भोपाल । माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला सोमवार को भोपाल जिला अदालत में पेश हुए। कुठियाला अपनी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट में पेश हुए । कुठियाला ने कोर्ट में पेश होकर संपत्ति कुर्की न करने का आवेदन दिया है।

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बता दें कि नियुक्ति और वित्तीय मामलों में गड़बड़ी के आरोपों पर EOW 31 अगस्त को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। EOW की रिपोर्ट के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि कुठियाला ने EOW अधिकारियों से कुछ दिनों पहले पूछताछ में सहयोग करने की कही थी बात कही थी। हालांकि वो सीधे कोर्ट में पेश हुए हैं। अग्रिम जमानत मंजूर होने के बाद कुठियाला अभी तक EOW दफ्तर नहीं पहुंचे हैं।

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बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीके कुठियाला को अग्रिम जमानत देते हुए कुठियाला की गिरफ्तारी पर SC ने रोक लगा दी है।

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बता दे कि पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। बता दें कि स्पेशल कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने प्रोफेसर कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए स्पेशल कोर्ट में धारा 82 के तहत आवेदन दिया था। गौरतलब है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर अवैध नियुक्तियों और आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है। मामले में ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर कुलपति बीके कुठियाला फिलहाल जमानत पर हैं।

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