पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा- 27 साल हो गए, क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को मिल पाएगी सजा?

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा- 27 साल हो गए, क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को मिल पाएगी सजा?

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  • Publish Date - November 10, 2019 / 04:55 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

भोपाल: राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में खुशियों का महौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन का मालिकाना हक ‘राम लला’ को देने का फैसला सुनाया है। राम मंदिर पर फैसले को सुनकर पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। सियासतदारों से लेकर देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

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मामले में फैसला आने के बाद मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि फ़ैसले में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कृत्य को ग़ैर क़ानूनी अपराध माना है। क्या दोषियों को सज़ा मिल पाएगी? देखते हैं। 27 साल हो गए।

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”hi” dir=”ltr”>माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि फ़ैसले में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के कृत्य को ग़ैर क़ानूनी अपराध माना है। क्या दोषियों को सज़ा मिल पायेगी? देखते हैं। २७ साल हो गये।</p>&mdash; digvijaya singh (@digvijaya_28) <a href=”https://twitter.com/digvijaya_28/status/1193377191402192896?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 10, 2019</a></blockquote>
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सदियों पुराने मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने और निर्माही अखाड़ा की याचिका को खारीज करते हुए राम लला की सेवा का अधिकार देने से इनकार कर दिया है।

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