पूर्व मंत्री को 20 बरस पुराने मामले में एक साल की कैद, जुर्माना भी, जानिए पूरी बात

पूर्व मंत्री को 20 बरस पुराने मामले में एक साल की कैद, जुर्माना भी, जानिए पूरी बात

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  • Publish Date - June 20, 2019 / 02:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:58 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को अदालत ने एक साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 20 साल पुराने इस मामले में विशेष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। पूर्व मंत्री बब्बू ने वर्ष 2000 में मामूली विवाद में एक SI पर कुर्सी फेंककर मारी थी।

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बताया जाता है कि वर्ष 2000 में जबलपुर के अजाक थाने में हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने मामूली विवाद पर एसआई को कुर्सी फेंक कर मार दिया था। इसके बाद पुलिस ने बब्बू के खिलाफ गाली गलौज करने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था।

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विशेष अदालत ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को सरकारी कामकाज में बाधा डालने के मामले में दोषी माना। अदालत ने उन्हें एक साल की जेल और दो हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

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