नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना बंसल को हाईकोर्ट से राहत, पद मुक्त किए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक

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नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना बंसल को हाईकोर्ट से राहत, पद मुक्त किए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक

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  • Publish Date - December 26, 2019 / 08:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

ग्वालियर: कैलारस नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना बंसल को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंजना बंसल को हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि अंजना बंसल पर 82 मामलों में जांच चल रही है, जिसके बाद राज्य शासन ने 13 दिसंबर को उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष से हटाने का आदेश जारी किया था। मामले को लेकर अंजना बंसल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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गौरतलब है कि पार्षदों की शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने कमेटी बनाकर अंजना बंसल पर लगे आरोपों की जांच करवाई थी। जांच के दौरान तीन मामलों में अंजना के जवाबों पर कमेटी ने संतुष्टी जताई। वहीं, एक अन्य मामले में कमेटी ने असंतुष्टी जताते हुए वित्तिय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्यकाल खत्म होने से 20 दिन पहले पहले अध्यक्ष पद से हटा दिया था।

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