Liquor Shop Closed: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, कल बंद रहेंगे शराब दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जानें क्या है कारण

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Liquor Shop Closed: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, कल बंद रहेंगे शराब दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जानें क्या है कारण

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  • Publish Date - May 31, 2026 / 06:44 AM IST,
    Updated On - May 31, 2026 / 06:44 AM IST

Liquor Shop Closed | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • सरपंच पद के लिए मतदान
  • मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब दुकान बंद।
  • अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर रोक

गरियाबंद: Liquor Shop Closed जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत जनपद पंचायत छुरा के ग्राम पंचायत करकरा में सरपंच के 01 रिक्त पद के लिए 01 जून 2026 को उप निर्वाचन होना है। उप चुनाव नियत होने के कारण निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीएस उइके ने मतदान क्षेत्र की सीमा से लगे 02 किलोमीटर की दूरी पर खड़मा के विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शराब दुकान बंद करने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।

Liquor Shop Closed इस दौरान शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखने के निर्देश दिए है। साथ ही शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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शुष्क दिवस कब लागू होगा?

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व यानी 30 मई शाम से लागू होगा।

कौन सी दुकानें बंद रहेंगी?

खड़मा की विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान और आसपास की शराब दुकानें।

शुष्क दिवस में क्या प्रतिबंध है?

शराब का निर्माण, परिवहन, बिक्री, भंडारण और तस्करी पूरी तरह प्रतिबंधित है।