शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से मांगा जवाब, भेजा नोटिस

शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से मांगा जवाब, भेजा नोटिस

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  • Publish Date - July 28, 2020 / 12:46 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:33 PM IST

जबलपुर। राज्य सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने वाले 108 शिक्षकों को दुर्भावनावश, सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने संबंधित शिक्षकों की याचिका पर राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।

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अपनी याचिका में शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2018 में शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्तियों को लेकर बनाए गए नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षकों का आरोप है कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के कारण उनसे दुर्भावना रखी गई और उन्हें सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया।

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याचिका को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि याचिकाकर्ता शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। मामले पर अगली सुनवाई 26 अगस्त को की जाएगी।

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