महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के करवाने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, यचिकाकर्ता ने दी ये दलील

महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के करवाने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, यचिकाकर्ता ने दी ये दलील

महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के करवाने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, यचिकाकर्ता ने दी ये दलील
Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 pm IST
Published Date: October 18, 2019 10:52 am IST

जबलपुर: अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर चुनाव करवाने के सरकार के फैसले को लेकर सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता की दलील सुनी साथ ही उन्हें याचिका में तकनिकी सुधार के निर्देश दिए गए हैं। मामले में नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान यचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि नगरीय निकाय अधिनियम में संशोधन दुर्भावना से प्रेरित होकर किया गया है। अधिनियम में संशोधन के बाद निर्दलीय प्रतयाशियों से महापौर बनने का अधिकार छिन लिया गया है।

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वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में संस्था के बजाए व्यक्ति याचिका लगा सकता है। नागरिक उपभोक्ता मंच की बजाय संस्था के सदस्य डॉ एमए खान को याचिकाकर्ता बनाया जा सकता है। अब डॉ एमए खान याचिकाकर्ता होंगे। याचिका में संशोधन के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में होगी अगली सुनवाई।

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