अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, याचिका में लगाया विज्ञापन में गड़बड़ी का आरोप

Ads

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, याचिका में लगाया विज्ञापन में गड़बड़ी का आरोप

  •  
  • Publish Date - December 24, 2019 / 04:03 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिये अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जारी विज्ञापन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रायपुर के दो डाक्टरों, डॉ सोमेन प्रधान और डॉ किशन पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की है।

ये भी पढ़ें- नगरीय निकाय चुनाव 2019 : बचेली नगरपालिका का परिणाम घोषित, बीजेपी के…

याचिका में कहा है कि विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, नियम के अनुसार नहीं है, इसमें एमबीबीएस और एमडी कम्युनिटी मेडिसिन को विज्ञापन में हटा दिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है की पहले भी अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी। जिनके नियुक्ति के विरुद्ध पहले से एक याचिका कोर्ट में है।

ये भी पढ़ें- निकाय चुनाव के अंतिम परिणाम: रायपुर में बीजेपी के इन 5 प्रत्याशियों…

यह भी आरोप है कि विजयेंद्र कटरे को फिर से नियुक्ति करने की योजना के तहत विज्ञापन में योग्यता को लेकर फेरबदल किया गया है। मामले में पूर्व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को याचीका में भी नामजद पक्षकार बनाया गया है। इधर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शासन से जवाब मांगा गया है, अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगा दी गई है।

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Nmy_t-1TEuI” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>