अपेक्स बैंक के प्रशासक पद से हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस, अंतिम फैसले की अधीन होगी नई नियुक्ति

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अपेक्स बैंक के प्रशासक पद से हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस, अंतिम फैसले की अधीन होगी नई नियुक्ति

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  • Publish Date - May 23, 2020 / 02:19 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

जबलपुर। अपेक्स बैंक के प्रशासक पद से हटाए गए अशोक सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली है। अशोक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है और मामले पर विस्तृत जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ये भी व्यवस्था दी है कि अपेक्स बैंक के प्रशासक पद पर अगर राज्य सरकार कोई नई नियुक्ति करती है तो ये नियुक्ति मामले पर आने वाले हाईकोर्ट के अंतिम फैसले की अधीन रहेगी।

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बता दें कि कमलनाथ सरकार ने जुलाई 2019 को अशोक सिंह को अपेक्स बैंक का प्रशासक बनाते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन प्रदेश की सत्ता बदलते ही शिवराज सरकार ने 25 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए अशोक सिंह की नियुक्ति रद्द कर दी थी।

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सरकार के इसी फैसले को अशोक सिंह ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर जबलपुर हाइकोर्ट में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अपेक्स बैंक के प्रशासक पद पर होने वाली आगामी नियुक्ति, इस याचिका पर अपने अंतिम फैसले के अधीन कर दी है।