चिटफंड मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश

चिटफंड मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश

चिटफंड मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: December 3, 2019 7:59 am IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मंगलवार को चिटफंड मामले में पूर्व सांसद और पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अभिषेक सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद का समय दिया गया है। ज्ञात हो कि मामले में अभिषेक सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। मामले में सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में हुई।

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गौरतलब है कि अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को अभिषेक सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

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अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी के निवेशकों ने अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि उन्होंने चिटफंड कंपनी का प्रचार किया था। इसके बाद ही वे कंपनी में निवेश किए थे। लेकिन कंपनी बीच में ही निवेशकों के पैसे लेकर भाग गई।

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वहीं, अभिषेक सिंह ने इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मैंने सिर्फ एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कंपनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुआ था। कार्यक्रम के लिए कंपनी ने मुझे और राजनांदगांव नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव सहित कई नेता मौजूद थे। कंपनी का उद्घाटन करने का यह मतलब नहीं होता कि मैने इस कंपनी का प्रचार किया है या निवेश के लिए किसी से आग्रह किया है।

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