हाईकोर्ट ने दिया आईपीएस उदय किरण समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

हाईकोर्ट ने दिया आईपीएस उदय किरण समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

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  • Publish Date - March 18, 2019 / 11:42 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने थाने में विधायक व आम लोगों की बेरहमी से पिटाई करने वाले विवादित आईपीएस उदय किरण समेत तीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि महासमुंद निवासी महिला खिलाड़ी के साथ जून 2018 में छेड़छाड़ हुई थी।

महिला खिलाड़ी ने इसकी शिकायत थाने में की। कार्रवाई न होने पर वह महासमुंद के तत्कालीन विधायक डॉ. विमल चोपड़ा समेत अन्य के साथ थाने गई। उसी समय महासमुंद के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण थाने पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। उसने एसआई समीर डुंगडुंग व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के साथ मिलकर विधायक डॉ. चोपड़ा, शिकायतकर्ता महिला खिलाड़ी व साथ गए लोगों की बेरहमी से पिटाई की। गंभीर रूप से घायल विधायक समेत अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों ने मामले की पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की।

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इसके बावजूद जुर्म दर्ज नहीं करने पर खिलाड़ी ने अधिवक्ता सिद्धार्थ राठौर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में आईपीएस समेत अन्य द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने इस मामले में महासमुंद पुलिस को आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।