आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर मंत्री शिव डहरिया बोले- मायने नहीं रखता सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन

आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर मंत्री शिव डहरिया बोले- मायने नहीं रखता सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन

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  • Publish Date - August 17, 2019 / 10:41 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में ओबीसी और एससी आरक्षण को बढ़ाए जाने को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री डहरिया ने कहा है कि आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाइड लाइन मायने नहीं रखता। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी की जा सकती है। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन नहीं किया।

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश वासियों को संबांधित करते हुए अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण और OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐलान किया था।

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भूपेश सरकार के इस फैसले पर कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए सवाल उठाया था। विपक्षी दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आनुसार कोई भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण राज्य में लागू नहीं कर सकती।

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ये है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्य शासन ने बिना किसी आधार के एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती नहीं कर सकती।

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