व्यापम की वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 फर्जीवाड़ा मामला, दो आरोपियों को CBI कोर्ट ने सुनाया 5-5 साल की सजा

व्यापम की वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 फर्जीवाड़ा मामला, दो आरोपियों को CBI कोर्ट ने सुनाया 5-5 साल की सजा

व्यापम की वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 फर्जीवाड़ा मामला, दो आरोपियों को CBI कोर्ट ने सुनाया 5-5 साल की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: December 31, 2019 1:50 pm IST

जबलपुर। मध्य्रपदेश व्यापम की वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 फर्जीवाड़ा मामले में CBI कोर्ट ने दो आरोपियों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है।

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आरोपी मनोज ने बालाघाट में दिलीप की जगह बैठकर परीक्षा दी थी। जिसमें आरोपी पास हुआ था। वहीं जांच में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी दिलीप रावत और मनोज शर्मा को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं दोनों आरोपी पर 1-1 हजार का अर्थदंड लगाया है।

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बता दें कि मामले के खुलासे के बाद पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। वहीं अब दोनों आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

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