मेडिकल प्री पीजी काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण, हाईकोर्ट ने मप्र सरकार से मांगा जवाब

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मेडिकल प्री पीजी काउंसलिंग में ओबीसी आरक्षण, हाईकोर्ट ने मप्र सरकार से मांगा जवाब

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  • Publish Date - March 27, 2019 / 11:57 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:02 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश में मेडिकल प्री पीजी काउंसलिंग में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का मामला पर जबलपुर हाईकोर्ट की लगाई रोक पर राज्य की कमलनाथ सरकार ने जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।

बता दें कि मामले में OBC छात्रों ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग की है। मेडिकल प्री पीजी काउंसलिंग पर बढ़े हुए OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है।

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अब राज्य सरकार के वक्त मांगने के पश्चात दो हफ़्तों बाद मामले पर अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को आरक्षण 14 फीसदी से 27% बढ़ाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से कुल आरक्षण 50% से अधिक हो जाएगा।