भोपाल शहर में 2 महीने तक धारा 144 लागू, बीजेपी-कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर भी लगा बैन

भोपाल शहर में 2 महीने तक धारा 144 लागू, बीजेपी-कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर भी लगा बैन

भोपाल शहर में 2 महीने तक धारा 144 लागू, बीजेपी-कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन पर भी लगा बैन
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: January 27, 2020 9:49 am IST

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में कलेक्टर ने धारा 144 लगाया है। कलेक्टर ने 15 से ज्यादा स्थानों को चिन्हींत कर धारा 144 लगाने का ऐलान किया हैं।

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लगाई की धारा 144 दो महीने तक लागू रहेगी। इसके चलते अब 15 से ज्यादा जगहों में जुलूस,धरना,प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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इसके साथ ही कलेक्टर ने बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करने पर बैन लगाया है।

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