हाईकोर्ट ने दी महापौर को बड़ी राहत, हटाए जाने की नोटिस खारिज

हाईकोर्ट ने दी महापौर को बड़ी राहत, हटाए जाने की नोटिस खारिज

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  • Publish Date - February 14, 2019 / 09:08 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:35 PM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा की भाजपा महापौर कांता सदारंग को बड़ी राहत दी है। उन्हें हटाने जाने के राज्य सरकार की नोटिस के मामले में राहत देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट नोटिस खारिज कर दी है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि महापौर को हटाए जाने की कार्रवाई राजनीतिक मंशा से हो रही थी। बता दें कि राज्य सरकार ने महापौर कांता सदरंग को 31 दिसंबर को नोटिस दिया था। उन्हें अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हटाने का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस के खिलाफ कांता सदारंग ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

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राज्य सरकार ने अपने नोटिस में महापौर पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल होने की बात भी कही थी। जबकि महापौर कांता सदारंग ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए याचिका में कहा था कि कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिस दुर्भावना के चलते जारी किया गया है।