Bilaspur High Court Latest News: छत्तीसगढ़ की इस एडिशनल SP की याचिका पर हाईकोर्ट गंभीर.. तबादला आदेश पर लगाई रोक, ‘वरिष्ठता के सिद्धांत’ की अनदेखी का आरोप

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एएसपी ऋचा मिश्रा के तबादले पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया।

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  • Publish Date - August 6, 2026 / 07:30 PM IST,
    Updated On - August 6, 2026 / 07:31 PM IST

Bilaspur High Court on CG Police Transfer Case || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने तबादले पर रोक लगाई।
  • एएसपी ऋचा मिश्रा को अंतरिम राहत।
  • अगली सुनवाई 23 सितंबर।

बिलासपुर: पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पुलिस अफसरों को प्रमोट करते हुए उन्हें नई जगहों पर पदस्थापित करने का आदेश जारी किया गया था। वही ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर उठ रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। (Bilaspur High Court on CG Police Transfer Case) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ऋचा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके संबंध में जारी 20 जुलाई 2026 के तबादला आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत पाने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है।

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कनिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन की सौगात

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की ग्रेडेशन सूची में ऋचा मिश्रा का नाम क्रमांक 35 पर है, जबकि उनसे कनिष्ठ अधिकारियों को कमांडेंट और पुलिस अधीक्षक (एसपी) जैसे उच्च पदों पर पदस्थ किया गया है। वहीं उन्हें डिप्टी कमांडेंट के पद पर भेजा गया है। याचिका में इसे वरिष्ठता के सिद्धांत के विपरीत बताया गया।

याचिका में 14 जुलाई 2014 के राज्य शासन के उस परिपत्र का भी उल्लेख किया गया जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपेक्षा कर कनिष्ठ अधिकारी को उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जाएगा। (Bilaspur High Court on CG Police Transfer Case) याचिकाकर्ता का कहना है कि 20 जुलाई 2026 का पदस्थापना आदेश इसके विपरीत है।

अगली सुनवाई 23 सितंबर को

राज्य शासन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को निर्धारित की है।

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इस घटनाक्रम ने राज्य सरकार की हालिया ट्रांसफर-पोस्टिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की तबादला सूची को लेकर पहले से ही पुलिस महकमे और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। (Bilaspur High Court on CG Police Transfer Case) जानकारों का दावा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान दुर्ग जिले में पदस्थ रहे कई अधिकारियों को एक बार फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि महादेव सट्टा एप प्रकरण के दौरान विवादों में रहे अधिकारियों को अहम पदों पर पुनः तैनाती मिली है।

Bilaspur High Court Latest News by satya sahu

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प्रश्न: हाईकोर्ट ने किस तबादला आदेश पर रोक लगाई?

उत्तर: हाईकोर्ट ने एएसपी ऋचा मिश्रा के 20 जुलाई 2026 के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाई।

प्रश्न: याचिका में मुख्य आपत्ति क्या थी?

उत्तर: वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च पद देने का आरोप लगाया गया।

प्रश्न: मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

उत्तर: हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को निर्धारित की है।