सुप्रीम कोर्ट से आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज मान्यता मामले में 150 एमबीबीएस छात्रों को बड़ी राहत मिली है. छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को आदेश दिया है कि सभी डेढ़ सौ छात्र-छात्राओं को मध्यप्रदेश के किसी दूसरे मेडिकल कॉलेजों में दाखिले दिए जाएं.
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नीट 2017 काउंसलिंग में 150 छात्र-छात्राओं ने आरकेडीएफ कॉलेज में दाखिला लिया था लेकिन दाखिलों के बाद मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज का निरीक्षण किया और खामी पाते हुए मान्यता इसके बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली.
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वहीं आरकेडीएफ ने एमसीआई की कार्रवाई को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर कोर्ट ने सीबीआई और एम्स की कमेटी को उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए है. कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट 3 माह में पेश करेगी ।
वेब डेस्क, IBC24