गुजरात दंगे में शामिल माया कोडनानी को हाईकोर्ट ने निर्दोष करार दिया

गुजरात दंगे में शामिल माया कोडनानी को हाईकोर्ट ने निर्दोष करार दिया

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  • Publish Date - April 20, 2018 / 07:33 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरोदा पाटिया में हुए हत्याकांड में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए माया कोडनानी को निर्दोष करार दिया है जबकि बाबू बजरंगी को मौत तक जेल में रहना होगा.ज्ञात हो की 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगाए जाने के एक दिन बाद नरोदा पाटिया में दंगा हुआ था.

इस दंगे के दौरान बहुत से लोग मारे गए थे। सरकारी सूत्र  ने 97 लोगो के मारे जाने और  33 लोग के जख्मी होने की बात कही थी। और इस घटना में  माया कोडनानी का नाम सामने आया था। लेकिन आज  हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा है घटनास्थल पर माया कोडनानी की मौजूदगी साबित नहीं हुई है.

इसलिए उन्हें निर्दोष करार दिया जा रहा है। इसी के साथ  बाबू बजरंगी को मौत तक कैद की सजा सुनाई गयी थी जिसे हाईकोर्ट ने अब भी बरकरार रखा है.

ज्ञात हो कि 32 लोगों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी जिनमें से केवल माया को ही राहत मिली है. माया कोडनानी उस वक्त की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थीं और उन पर लोगों को भड़काने का आरोप था.