कोलकाता, 28 नवंबर (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह उन शिक्षकों की सूची दे जिन्हें 2016 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जारी प्रतीक्षा सूची की मियाद समाप्त होने के बाद नियुक्ति दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए 2025 के नियमों को चुनौती दी थी, जिसके अनुसार चयन प्रक्रिया चल रही है।
याचिकाकर्ताओं में से एक ने दावा किया है कि एसएससी ने सूची की मियाद की समाप्ति के बाद 2016 की भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत नहीं की है।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने एसएससी को निर्देश दिया कि वह उन अभ्यर्थियों की सूची अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे, जिन्हें 2016 एसएलएसटी (स्कूल स्तरीय चयन परीक्षा) के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के लिए संभावित नियुक्ति की सूची मियाद समाप्त होने के बाद नियुक्ति दी गई थी।
कक्षा 11-12 के लिए एसएलएसटी 2016 की भर्ती प्रक्रिया के लिए सूची की मियाद नवंबर 2018 में और कक्षा 9-10 के लिए मार्च 2019 में समाप्त हो गई थी।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को फिर से होगी।
भाषा धीरज रंजन
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