नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2019 में बदरपुर क्षेत्र में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल चार सितंबर 2019 को राम प्रकाश नामक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी मनीष उर्फ शिवम, निशु झा और दिवाकर उर्फ मोनू के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे।
अदालत ने 10 जुलाई के अपने आदेश में आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार सितंबर 2019 को राम प्रकाश अपने दो बेटों के साथ एक जन्मदिन समारोह से घर लौट रहे थे, तभी मोलरबंद एक्सटेंशन में तीनों आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और हमला कर दिया।
अदालत ने मृतक के बेटे और मामले के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर भरोसा जताया। अदालत ने कहा कि लंबी जिरह के बावजूद उसका बयान अडिग रहा, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्यों से भी हुई है।
अदालत ने दोषियों की सजा की अवधि पर सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की है।
भाषा
सुमित अविनाश
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