हवाईअड्डों पर खाद्य पदार्थ संचालक अनुबंध में भ्रष्टाचार को लेकर एक पूर्व एएआई अध्यक्ष पर मामला दर्ज

हवाईअड्डों पर खाद्य पदार्थ संचालक अनुबंध में भ्रष्टाचार को लेकर एक पूर्व एएआई अध्यक्ष पर मामला दर्ज

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  • Publish Date - December 5, 2025 / 10:34 PM IST,
    Updated On - December 5, 2025 / 10:34 PM IST

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2012-13 में चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर भोजन और पेय पदार्थ सेवाओं के संचालन के अनुबंध में हवाईअड्डा-लाउंज संचालकों के एक संघ और देश भर में लोकप्रिय फास्ट-फूड चेन चलाने वाली एक कंपनी का पक्ष लेने के आरोप में भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) के पूर्व अध्यक्ष वी पी अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

‘धोखाधड़ी और घोर कदाचार’ के आरोपों की तीन साल की प्रारंभिक जांच के बाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने तत्कालीन सदस्य (वित्त) एस सुरेश, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक आर भंडारी, लाउंज संचालकों– ‘ट्रैवल फूड सर्विसेज चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘ट्रैवल फूड सर्विसेज कोलकाता प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड’ पर भी मामला दर्ज किया है।‘देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड’ भारत में कई फास्ट-फूड चेन चलाती है।

कंपनियों को भेजे गए सवाल अनुत्तरित रहे।

अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि मामला 2012-13 में चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डों पर खाद्य और पेय पदार्थ सेवाओं के लिए ‘मास्टर कंसेशनेयर’ अनुबंध की निविदाओं से संबंधित है।

आरोप है कि एएआई के वरिष्ठ अधिकारी घोर कदाचार में लिप्त थे, उन्होंने निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया और निजी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए 2012-13 में ‘मास्टर कंसेशनेयर’ अनुबंध के नियमों और शर्तों में अनधिकृत बदलाव किए।

भाषा तान्या राजकुमार

राजकुमार